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झारखंड अनलॉक – 2, जाने किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किस पर रहेगी छूट।

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Ranchi : आज दिनांक 9 जून, 2021 को हुई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अनलॉक-2 पर अहम फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, एक्स्पर्ट्स की राय एवं अधिकारियों संग वार्ता कर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सफलता हेतु आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय।

आइये जानते हैं अनलॉक – 2 में किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन पर मिलेगी छूट।

1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।

2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे।
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
5. रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई।
6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे।
7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
9. आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी।
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरन्टीन अनिवार्य होगा।
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह हुआ निर्णय।
1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी https://t.co/ztGggVpWKa

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 9, 2021

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