झारखंड

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मामले से असगर अली बरी.

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जमशेदपुर। जमशेदपुर की अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उल्लंघन के मामले से जुगसलाई काली स्थान रोड निवासी असगर अली को बरी कर दिया है।

सुनवाई कर रहे न्यायिक दंडाधिकारी अदनान अकीब की अदालत में असगर अली का पक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन ने रखा। अभियोजन की ओर से छह गवाही कराई गई। सुधीर कुमार पप्पू का तर्क रहा कि अनुसंधानक ने जप्त की सामग्री अदालत में प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अनुसंधानक दरोगा का परीक्षण अदालत में नहीं हुआ तथा जप्ती सूची में अभियुक्त का हस्ताक्षर नहीं था जबकि मौका ए वारदात पर उसे पकड़ा गया था।

जुगसलाई नगर पालिका के कनीय अभियंता ब्रह्मदेव प्रसाद के बयान पर 16 अप्रैल 2014 को जुगसलाई पुलिस ने मामले को दर्ज किया था 2014 लोकसभा का चुनाव था और आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। वादी को सूचना मिली कि असगर अली अपनी स्कूटी जेएच 05 एएस 4662 से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं अखिलेश सिंह की संयुक्त तस्वीर रूपी पोस्टर बांट रहा है।

यह भी पढ़ें : सिंहभूम चैंबर ने माननीय प्रधानमंत्री के जमशेदपुर आगमन के मद्देनजर ई-मेल के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए जमशेदपुर के विकास के लिए जमशेदपुर में हवाई अड्डा, उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी कंपनियों की स्थापना तथा टाटा-जयपुर ट्रेन की उपलब्धता की मांग की है।

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