जयपुर, राजस्थान: दिनांक 10 जून 2024 को आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशन में किशनगढ़ कस्बे में Cotpa एक्ट के तहत धारा 4 में कस्बे के 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।
कार्रवाई का कारण
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उक्त प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू नहीं बेचे जाने का चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ पाया गया।
कार्रवाई का विवरण
खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल के नेतृत्व में टीम ने किशनगढ़ कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानों और प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू नहीं बेचे जाने का चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ था।
यह भी पढ़े : भारतीय गैर-सरकारी शिक्षक संघ – IPTA का आया बयान।
जुर्माना
Cotpa एक्ट का उल्लंघन करने पर इन 10 प्रतिष्ठानों पर चालान बनाए गए और उनसे ₹1700 की जुर्माना राशि वसूली गई।इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, टीम के सदस्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
यह कार्रवाई किशनगढ़ कस्बे में Cotpa एक्ट के उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू नहीं बेचा जाए।
यह भी पढ़े :टाटा स्टील ने जमशेदपुर प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया।
यह खबर किशनगढ़ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो तंबाकू के सेवन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत हैं।