भारत सरकार के आदेशानुसार 25 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन का कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहा है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में सभी राज्य सरकारों ने अपने दिशानिर्देश के साथ राज्य में लॉक डाउन लगाया है।
COVID-19 की भयावह स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा में बढ़ोत्तरी करते हुए नए दिशानिर्देशों के साथ राज्य में 16 से 27 मई 2021 तक लॉकडाउन लगाने का फैसला जारी कर दिया है।
दिनांक 12 मई 2021 को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लॉक डाउन बढ़ाने को लेकर विशेष बैठक की गई थी। जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि दो सप्ताह यानी 16 मई से 27 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगी।
बैठक में लॉक डाउन को लेकर प्रमुख बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे-
1. राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
2. इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों हेतु ई-पास के आधार पर होगा।
3. शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा।
4. हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
5. हॉस्पिटल / मेडिकल / स्वास्थ्य से सम्बंधित क्षेत्र / पेट्रोलपंप / एलपीजी / CNG outlets पहले की भांति नियमों के अनुसार खुले रहेंगे।
6. किराना दुकानों की अनुमति दोपहर 2 बजे तक खुले रखने की है। होम डिलीवरी के नियम पहले की भांति जारी रहेगी।
7. थोक / रिटेलशॉप / स्ट्रीटवेंडर्स/ फ्रूट्स, सब्जियां, खाद्यान्न, दूध और दूध उत्पाद, पशु आहार सभी मिठाई उत्पादों सहित 2PM तक की अनुमति दी गई है।
8. होटल और रेस्तरां से केवल होम डिलीवरी की अनुमति है।
9. ढाबा / स्टेटहाइवे पहले की तरह बन्द रहेंगे।
सभी सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं है।
कृषि संबंधी गतिविधियाँ / औद्योगिक निर्माण गतिविधियां/ (MGNREGA की अनुमति दी जाती है।
10. निर्माण संबंधी वस्तुओं से निपटने वाली सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
11. ई-कॉमर्स, पशु चिकित्सा सेवा 2 बजे तक।
12. सभी तरह के सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्यालय
जेल और आपदा प्रबंधन, सभी पुलिस / होम-गार्ड / अग्निशमन सेवाएं / वन संबंधी कार्यालय, उपायुक्त, शहरी आवास, बीडीओ, सीओएंडसी पंचायत आफिस आदि 50% अटेंडेंस के साथ दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। घरों से कार्य करने की अनुमति जारी रहेगी।
13. बैंक / वित्तीय संस्थान / बीमा कंपनियाँ भी दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।
14. कूरियर सेवाएं/ दूरसंचार संबंधी सेवाएँ/ सुरक्षा सुविधाएँ/ खुले रहेंगे।
15. सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति है, लेकिन दर्शनार्थी निषिद्ध हैं।
16. राज्य में 5 से अधिक व्यक्तियों के सभी इनडोर या आउटडोर मण्डली निषिद्ध हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है और 20 व्यक्तियों की ऊपरी सीमा के साथ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य हैं।
17. शादी घर या कोर्ट में होगी। मैरेज हॉल / सामुदायिक हॉल / बैंक्वेट हॉल इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखा जा सकता है।
18. Loudspeaker / DJ / fire crackers का उपयोग निषिद्ध है। 11 से अधिक व्यक्ति शादी में शामिल नहीं होंगे। कम से कम 3 दिन पूर्व निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना देनी होगी।
19. इंस्टिट्यूशन / स्कूल / कॉलेज / एलटीएल / स्किलडेवलपमेंट्स / कोचिंग संस्थान / प्रशिक्षण संस्थान छात्रों को डिजिटल सामग्री के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
20. सभी परीक्षाओं का संचालन झारखंड सरकार की ओर से रद्द किया गया है।
21. सभी ICDS केंद्र बंद हो जाएंगे।
22. मूवी हॉल / मल्टीप्लेक्स / थिएटर / असेम्बली/
ऑलस्टेडियम / जिमनैजियम / स्विमिंगपूल / पार्कसहेल्बिक बंद रहेंगे।
23. गतिविधियों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति है।
24. हवाई / रेल / बस से संबंधित यात्रियों को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक के आवाजाही की अनुमति है।
25. व्यक्तिगत वाहन द्वारा किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए व्यक्ति ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र और वैध टिकट के साथ निकले। पूछताछ के क्रम में ये दिखाना अनिवार्य होगा।
26. चिकित्सा प्रयोजन से संबंधित आगमन के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
27. वाणिज्यिक रूप से पंजीकृत टैक्सियों/ऑटो आदि द्वारा अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन को बिना पास के अनुमति दी जाएगी।
28. व्यक्तिगत वाहन या टैक्सी द्वारा राज्य में सभी आवाजाही केवल ई पास के आधार पर ही लागू होंगे।
29.केंद्र और राज्य सरकार के वाहनों की अनुमति रहेगी।
30. जिला प्रशासन उचित व्यवस्था करेगा जिसमें उचित रूप से मानवयुक्त सीमा चौकियों की स्थापना शामिल है।
उपरोक्त निर्देशों को एसएसपी/ एसपी के दिशा निर्देशों में लागू किया जाएगा।
31. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में हाटों की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जाएगी कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
32. झारखंड में यात्रा करने वाले सभी व्यक्ति 7 दिनों के लिए कोरन्टीन रखे जाएंगे।
33. हवाई / रेल / रोडशेल द्वारा झारखंड आने वाले / वापस आने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी जानकारी को झारखंड की वेबसाइट (
www.jharkhandtralv.neic.in) पर रजिस्टर करें।
34. स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार यात्रा से आने वाले यात्री 7 दिनों की अवधि के लिए होम कोरन्टीन रहेंगे।
यदि जिला प्रशासन के द्वारा होम कोरन्टीन का पालन करते नही पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा।
उपरोक्त दिशा-निर्देश एयरलाइंस के कर्मियों, लोगों के अधिकार पर लागू नहीं होंगे जो सरकारी ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, खनन / निर्माण / औद्योगिक / कृषि / स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित गतिविधियों के लिए जो झारखंड से 72 घंटे के भीतर वापस यात्रा करते हैं।
35. बिना मास्क / फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यालय / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / बस / टैक्सी / ऑटो रिक्शा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
36. 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
37. जिला अधिकारियों ने व्यक्तियों को सलाह दी कि वे आरोग्यसेतु एप्लिकेशन को ऑनकॉम्पिटिबल मोबाइल फोन पर स्थापित कर सकते हैं।
इन दिशानिर्देशों या संलग्न राज्य के निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
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