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होल्डिंग टैक्स के विरोध में झारखण्ड नगर निकाय संघर्ष समिति ने चंपई सोरेन को ज्ञापन सौंपा

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होल्डिंग टैक्स के विरोध में झारखण्ड नगर निकाय संघर्ष समिति मंत्री चंपई सोरेन को ज्ञापन सौंपाते हुए।

Jamshedpur : शुक्रवार 22 जुलाई, 2022

झारखंड नगर निकाय संघर्ष समिति जोकि तीनों नगर मांगो जुगसलाई आदित्यपुर के प्रतिनिधियों की संयुक्त गतिविधियों के इकाई ने आज आदिवासी कल्याण परिवहन मंत्री श्री चंपई सोरेन जी से मुलाकात कर आदित्यपुर उनके कार्यालय पर रिप्लाई नगर के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह महानगर के अध्यक्ष श्री कुमार सिंह एवं आदित्य के अध्यक्ष आरएन चौबे ने उनका स्वागत एवं होल्डिंग टैक्स के विरोध में ज्ञापन सौंपा। हनी में मंत्री जिला अपने कार्यालय के बाहर आकर प्रतिनिधियों से बड़े गर्मजोशी के साथ मिले एवं आश्वासन दिया कर मैं जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इसके समाधान का उचित प्रयास करूंगा ।

ज्ञात हो कि झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 1511 दिनांक 29.4.2022 के द्वारा राज्य के शहरी निकायों के होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित तौर पर कई गुना यानी कम से कम तीन गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई हैं।  यहाँ उल्लेखनीय हैं कि 2016 में भी सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में काफी बृद्धि की गई थी जिसका विरोध नागरिको के द्वारा किया गया था परंतु  मन मसोशकर जनता ने उस बृद्धि को अंगीकार कर लिया था हालांकि कतिपय लोगो का अभी भी विरोध जारी है। परंतु इतने कम अंतराल पर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी और वह भी किसी प्रकार की नागरिक सुविधाओं के गुणवत्ता में सुधार/बृद्धि नही करने के बाबजूद यह वृद्धि न्यायसंगत नही है। 

फलस्वरूप आम जनता अचंभित हैं , गुस्से में है और इसे टैक्स आतंक मान रही है। आश्चर्यजनक हैं कि होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट के अनुसार प्रभावी किया गया है, जबकि सर्किल रेट के अनुसार जमीन की खरीद बिक्री होती हैं और बिक्री के समय सर्किल रेट पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क देना ही पड़ता है। इसके अलावा कई बिन्दुओं पर अधिसूचना अस्पस्ट हैं, फलतः गली कुची में जहाँ आने जाने के लिये मात्र 4 से 5 फ़ीट चौड़ा गलियारा हैं उनसे भी वही टैक्स लिया जाएगा जो 20 फ़ीट चौड़े रोड पर निवास करने वालो से लिया जाएगा, जो कि किसी भी रूप में न्याय संगत नही है। 

विदित हो कि पिछले तीन चार सालों में नगर जीवन नारकीय होते चले गया है, सुविधा औऱ विकास की मात्रा एवं गुणवत्ता  केवल संचिकाओं की शोभा बनकर रह गई है। नई जलापूर्ति योजना, सीवरेज लाइन, नई सीवरेज व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जा रहे कार्य मनमानी तरीके से, बेतरतीब एवं गैर सिलसिलेवार ढंग किये जा रहे हैं जिससे असह्य कष्ट और परेशानी हो रही है जो धीरे धीरे यहां के नागरिकों का तपस्वी जीवन शैली का अंग हो गया है।और  नतीजा शून्य सा प्रतीत हो  रहा है और जिसका  सुखद अंत सपना सा हो गया हैं। और इसके बाबजूद बहुत से नागरिकों को स्वच्छता, सीवरेज और जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध भी नही है। जबकि स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त नागरिक सुविधाएं प्रदान करना नगर निकायों का पुनीत कर्तव्य है। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह अधिसूचना एक तरफा सोच के साथ जारी किया गया है जो कि लोकतंत्र में वर्णित लोक कल्याणकारी सरकार के प्रावधानों के एकदम विपरीत हैं। झारखंड सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर न तो जनता और न ही जनप्रतिनिधियों की राय ली और न ही अपील या शिकायत के निपटारे का कोई प्रावधान रखा गया।

बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स के विरुद्ध ज्ञापन की प्रतियां


होल्डिंग टैक्स के पढ़ने की सूचना पाने के बाद से ही आम जनता आक्रोशित होकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी आपत्ति कई माध्यमो से मुख्यमंत्री तक प्रेषित की है। और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही बढ़ा हुआ है होल्डिंग टैक्स वापस होगा। आज मंत्री जी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में मानगो नगर निकाय से सुशील सिंह, मनोज कुमार, विकास तिवारी, सतनाम सिंह, अनिल कुमार मौर्या, आदित्यपुर नगर निकाय से आर एन चौबे, पुरेन्द्र नारायण सिंह रामचंद्र पासवान, उमेश कुमार दुबे, अंबुज कुमार,  ओम प्रकाश, अधिवक्ता संजय कुमार, एस एन यादव, जुगसलाई नगर निकाय से सरदार शैलेंद्र सिंह, अजय पांडे, रमाशंकर शर्मा, रंजीत सिंह, ज्योति मिश्रा और रवि शंकर तिवारी शामिल थे।

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