झारखंड

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मार्ग दर्शिका के अनुसार जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत GVP point का रिड्रेसल किया जा रहा है।

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जमशेदपुर | झारखण्ड 

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के  मार्ग दर्शिका के अनुसार जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत GVP point का रिड्रेसल किया जा रहा है। इस क्रम में दिनांक 22.05.2023 एवम 23.05.2023 को वीर कुंवर सिंह चौक (वार्ड-12), काबर गैस एजेंसी (वार्ड -8), रथ गली (वार्ड-10), शंकर ठेला, नया बाजार रोड (वार्ड -11), मित्तल प्रिंट, स्टेशन रोड (वार्ड-12) आदि स्थलों के GVP Point का रिड्रेसल किया गया, उक्त स्थल पर कचरे का अंबार पड़ा हुआ था लोगों के द्वारा  कचरा लगातार फेंका जा रहा था एवम आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता था। जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा बार-बार सफाई कराए जाने के बावजूद भी उक्त स्थल पर लोग असमय कचरा फेंक देते थे जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती थी, जिससे लोगो को भी परेशानी होती थी।

मॉनिटरिंग/ नियंत्रण – GVP Point के नियंत्रण हेतु उक्त स्थल की साफ सफाई करवाते हुए चुना ब्लीचिंग का छिड़काव करवाते हुए उक्त स्थल पर लोगो के द्वारा कचड़ा नही फेंकने हेतु दिशा निर्देश से संबंधित आम सूचना का बैनर पोस्टर लगाया गया है। साथ ही उक्त क्षेत्रों में जन जागरूकता हेतु माईकिंग भी करवाया जा रहा है एवं लगातार सम्बंधित सुपरवाइजर के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। 

अपील – इस क्रम में नगर परिषद की ओर से शहर को स्वच्छ एवं साफ बनाने के  संकल्प के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों में उत्पन्न होने वाले कचड़े का स्रोत पृथक्करण कर नगर परिषद द्वारा अधिकृत घर घर से अवशिष्ठ संग्रहण करने वाले कर्मी को घर-घर से अवशिष्ठ संग्रहण वाहन के अलग-अलग कंपार्टमेंट में दे। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, घरेलू खतरनाक, सैनिटरी वेस्ट, ई-वेस्ट,  कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, गुल (कोयला अपशिष्ट), मिट्टी आदि को किसी भी परिस्थिति में एक साथ नहीं मिलाए। कूड़ा को किसी भी दशा में यत्र तत्र, नदी, नाला/नाली, सड़क अथवा खुले स्थान में ना फेंके और ना ही जलाएं। ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

कारवाई / जुर्माना- उपरोक्त दिशा निर्देश का अनुपालन नही करते हुए पाए जाने पर झाखण्ड नगरपालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

GVP POINT (Garbage Vulnerable Point)- वो स्थल है जहां पर लोगों के द्वारा असमय कूड़ा फेंक कर कूड़े का अंबार लगा दिया जाता है एवं सफाई व कूड़े का उठाव करवाने के पश्चात भी तुरंत कचड़े का अंबार लग जाता है। मौके पर जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के नगर प्रबंधक,कनीय अभियंता, एस.बी.एम अमृता साक्षी, स्वच्छता ग्राही चंद्र लता जैन सफाई पर्यवेक्षक शहेन्द्र सिंह, अजय कुमार सिंह, नीरज कुमार।

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