पूर्वी सिंहभूम में सूर्य मंदिर समिति के निबंधन को रद्द करने के पूर्वी सरकारी निर्णय की अद्यतन समाचार। जानें कैसे सरकार ने इस मामले में कदम उठाया है और निबंधन के प्रसंग में नवीनतम अपडेट।
सूर्य मंदिर समिति के निबंधन को रद्द करने की पूर्वी सिंहभूम की अनुशंसा पर सरकार ने त्वरित निर्णय लेने का ऐलान किया है। विधायक सरयू राय के प्रश्न का जवाब देते हुए निबंधन मंत्री श्री हफीजुल हसन ने विधानसभा में यह घोषणा की।
सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में निबंधित जमशेदपुर की संस्था ‘सूर्य मंदिर समिति’ का निबंधन रद्द करने और संस्था के खिलाफ जाँच के लिए निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड से अनुशंसा की है।
निबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य के निबंधन महानिरीक्षक ने इस मामले की जाँच के लिए बिहार संस्था नियमावली (झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम-12 के तहत कार्यालय आदेश संख्या-295, दिनांक 27.09.2023 द्वारा एक त्रि-सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि भी शामिल है।
मंत्री ने आगे कहा कि दिनांक 27.09.2023, 17.11.2023 और 26.02.2024 को पत्र भेजकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से जाँच समिति हेतु एक प्रतिनिधि नामित करने के लिए कहा गया पर अभी तक उन्होंने अपना प्रतिनिधि नामित नहीं किया है। इसलिए निबंधन कार्यालय के निरीक्षक कोल्हान प्रमण्डल, श्री सुजीत कुमार और सहायक निबंधन महानिरीक्षक, श्री संतोष कुमार को निदेशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से सम्पर्क स्थापित कर उनका प्रतिनिधि नामित करवाना सुनिश्चित करें और अविलंब जाँच पूरी करें। मंत्री ने कहा कि दस दिनों के भीतर जाँच पूरी कर ली जाएगी। प्रश्नोत्तर की प्रति संलग्न है।