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साकची स्थित लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर प्रकरण में आज एस डी ओ कोर्ट में 107 व 144 में हुई पेसी रघुवर गुट के ध्रुव मिश्रा सहित 15 लोगो पर हुआ वारंट जारी।

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Jamshedpur : शनिवार 04 दिसम्बर, 2021


आज 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे साकची बसंत सिनेमा स्थित लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर प्रकरण के एस डी ओ कोर्ट में दोनों पक्षो की पेसी हुई जिसमें लोक संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति का पक्ष अधिवक्ता रविशंकर पांडेय व अधिवक्ता रविप्रकाश सिंह में रखा और माननीय कोर्ट के समक्ष कहा कि लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर समिति के सभी लोग अध्यक्ष जोगिंदर सिंह योगी के अध्यक्षता में स्थानीय लोगो के साथ मिलकर मंदिर का निर्माण प्रारम्भ किया था एवं नित्य पूजा व आरती करते थे तभी जमीन छेकने के नियत से कुछ असामाजिक तत्व का जमावड़ा वहाँ होने लगा और मंदिर निर्माण का विरोध करने लगे व अड्डाबाजी प्रारम्भ कर दिया जिसका विरोध स्थानीय लोगो ने किया ओर सभी स्थानीय लोग के आग्रह पर विधायक श्री सरयू राय उस मंदिर का संरक्षक बने,लोक शंकट मोचक समिति के सभी सदस्य जिनपर 107 व 144 हुआ है वो सभी लोग कोर्ट में उपस्थित रहे।

रघुवर दास की टीम माने जानेवाली विपक्ष के वकील समय पर नही आ पाए एस डी ओ ने लगाया फटकार 15 लोगो पर किया वारंट जारी।


एस डी ओ कोर्ट का समय 3 बजे से था लेकिन विपक्ष के वकील सी बी ओझा ओर प्रभात शंकर तिवारी आधा घंटा देरी से पहुंचे जिसपर एस डी एम साहब गुस्सा हो गए और 15 लोगो के गैर हाजिर होने पर फटकार लगाई तथा सनातन उत्सव समिति के 15 लोगो पर वारंट जारी कर दिए।

विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के समक्ष लिखित रूप से मंदिर विवाद से किया अपने आप को दर किनार


चूंकि 107 व 144 में विहिप के महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता व मंत्री दीपक वर्मा का भी नाम है आज कोर्ट के समक्ष इनके वकील सुजीत साहू ने लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विहिप का इस मंदिर विवाद व  दोनो पक्षो से कोई लेना देना नही है। विहिप के दोनों लोगो का नाम केस से हटाने का भी आग्रह एस डी एम कोर्ट में  किया गया।

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