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लग गया झारखंड में लॉकडाउन। जाने क्या खुला है और क्या बंद है।

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Ranchi : आज दिनांक 28 अप्रैल, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार ने झारखंड में नए दिशा निर्देशों के साथ लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। जिसमें सभी विभागों और सभी जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि 29 अप्रैल 2021 को सुबह 6 बजे से लेकर 6 मई  2021 को सुबह 6 बजे तक सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस का पालन करना अनिवार्य होगा। 

क्या आप जानते है? लॉक डाउन में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा?

आइये बताते हैं राज्य में लॉक डाउन के नए नियम क्या है।

राज्य में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय निम्न शर्तों के साथ बंद रहेंगे एवं नए गाइडलाइन के तहत नियमों में बदलाव किया गया है- 

1. दवा हेल्थकेयर चिकित्सा उपकरण संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। जहां तक ​​संभव हो होम डिलीवरी का सहारा लिया जाएगा।

3. पेट्रोल पंप, LPG, CNG आउटलेट्स को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।  

4. थोक/ खुदरा दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, दूध और दुग्ध उत्पाद, फल-सब्जियों के दुकान, पशु खाद्य पदार्थ और सभी खाद्य उत्पाद शामिल हैं, जो 2 बजे तक खुले रहेंगे। होटल और रेस्तरां में होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है। 

5. राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग पर स्थित ढाबा अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

6. परिवहन / ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रहेगी। 

7. ई-कॉमर्स की डिलीवरी, पशु चिकित्सालय, वाहन मरम्मत की दुकान, कृषि गतिविधियों एवं कृषि से संबंधित प्रतिष्ठानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति है। 

8. MANREGA सहित औद्योगिक और खनन गतिविधियों एवं निर्माण गतिविधियों की अनुमति है।  9. कोल्ड स्टोरेज और गोदाम खुले रहेंगे।

10. भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय या इसके उपक्रमों में अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक कार्यालय खुले रहेंगे। बाकी घरों से कार्य करेंगे। जिसमें राज्य सरकारों के कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन सेवा से संबंधित अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, शहरी नगर निकायों, वीडियो, एसडीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय शामिल हैं।

11. बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, SEBI भी दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। 

12. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कूरियर सेवाएं, डाक और दूरसंचार सेवाएं, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कार्य करती रहेंगी।

13. सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पांच से अधिक व्यक्तियों के रहने पर पाबंदी है।

14.  सभी इनडोर आउटडोर मण्डलों को प्रतिबंधित किया जाता है।

15. अंतिम संस्कार  में 30 और शादी के कार्यों में 50 व्यक्तियों की छूट दी गई है।

16. धार्मिक सत्र, विवाह जुलूसों सहित सभी जुलूसों को की अनुमति नहीं दी गई है।

17.  स्कूल, कॉलेज, ITI, कौशल विकास केंद्रों, कोचिंग संस्थानों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की अनुमति दी जाती है। सभी तरह की परीक्षा रद्द की गई हैं। 

18. यात्रा की स्थिति में अपना फ़ोटो पहचान पत्र और जरूरी कागजात, टिकट अपने साथ अवश्य रखें।  यात्रा के समय मास्क अनिवार्य है।  

यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर अकाउंट से प्राप्त हुई है।


स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (29 अप्रैल 6 बजे से 6 मई सुबह 6 बजे तक) हेतु दिशा-निर्देश।

सभी से आग्रह है कृपया सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। जन-सहभागिता से ही हम कोरोना के इस विकट संक्रमण को हरा सकते हैं।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/pu0g1vwdfb

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 28, 2021

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