झारखंड

“मैया सम्मान योजना” पर जनहित याचिका खारिज, कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत

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जमशेदपुर। टेल्को कॉलोनी कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष देबाशीष घोष ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने “मैया सम्मान योजना” को बंद करने के लिए दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के पक्ष में लिया गया एक सकारात्मक कदम है।

देबाशीष घोष ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र इस फैसले के साथ विफल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सम्मान योजना के अंतर्गत, वर्तमान में महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह ₹1000/- की सहायता राशि जमा की जा रही है। अब यह योजना निरंतर जारी रहेगी और दिसंबर महीने से इस राशि को बढ़ाकर ₹2500/- प्रति माह कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है।

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देबाशीष घोष ने न्यायालय के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस निर्णय से यह संदेश स्पष्ट है कि ऐसी योजनाएं, जो समाज के हित में हैं, उन्हें रोकना जनहित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे महिलाओं के अधिकारों के प्रति न्यायपालिका का सकारात्मक समर्थन माना है।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा और समाज में उनके सम्मान को और मजबूत करेगा।

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