जमशेदपुर: शास्त्री नगर कदमा के मित्तल प्रमोटर के प्रोपराइटर चंदन मित्तल और उनके पिताजी शंभू प्रसाद मित्तल के खिलाफ अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धोखाधड़ी और जीवन को खतरे में डालने के मामले में संज्ञान लिया है। इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 288, 406, 417, 418, 420, 506, और 34 IPC के तहत सुनवाई होगी।
वादी सुभ्रो बनर्जी की ओर से पक्ष वकील सुधीर कुमार पप्पू अदालत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वकील पप्पू के अनुसार, मित्तल प्रॉपराइटर एंड डेवलपर ने कदमा उलियान में एएम कुंज फ्लैट का निर्माण किया था, जिसमें वादी सुभ्रो बनर्जी ने एक फ्लैट खरीदा। लेकिन इकरारनामा के अनुसार, फ्लैट में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं। सभी फ्लैट वासियों ने इस केस में गवाही दी है।
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वादी ने जिला प्रशासन में शिकायत की, जिसमें जांच के दौरान घटिया सामग्री का प्रयोग साबित हुआ। इसके बाद वादी ने अदालत की शरण ली और शिकायत वाद दर्ज कराया।
अदालत ने कदमा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने साक्ष्य की कमी बताते हुए अंतिम प्रपत्र दाखिल किया, जिस पर वादी की ओर से प्रतिरोध याचिका दाखिल की गई। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और सभी गवाहों को सुनने के उपरांत अभियुक्तों के खिलाफ पेशी का नोटिस जारी कर दिया। सुनवाई की तारीख 17 अगस्त निर्धारित की गई है।