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मानगो गांधी मैदान में कोविड गाइडलाइन के तहत होगा दुर्गा पूजा – सुनील सिंह। साथ ही जानें इस वर्ष दुर्गा पूजा में किन चीजों की अनुमति नहीं दी गई है।

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Jamshedpur : बुधवार 15 नवंबर, 2021

मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची, झारखंड सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति सँख्या 449/2021, दिनांक 14 सितम्बर 2021 के अनुसार इस वर्ष Covid-19 गाइडलाइन को देखते हुए जहां धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, वहीं दुर्गापूजा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

इसी दिशा निर्देश के तहत झारखंड के सभी शहरों में दुर्गापूजा का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा। इसके लिए सभी लाइसेंसधारी सदस्यों के साथ बैठक करने लगे हैं।

जमशेदपुर शहर में भी इस पूजा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी रौनक धूमिल हो गई है।


बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानगो के गाँधी मैदान में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए आज इसकी विशेष बैठक हुई। जिसमें अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि “सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन के तहत इस वर्ष की पूजा की जाएगी। छोटा पंडाल बनाया जाएगा और मूर्ति 5 फ़ीट की होगी। साथ ही छोटे पैमाने पर पूजा की जाएगी। यहां किसी तरह का कोई मेला नही लगाया जाएगा।” इसके लिए गांधी मैदान में लगे सब्जी बाजार को 15 दिन पहले हटाने के लिए नगर निगम से कमिटी के सदस्य जल्द ही मिलेंगे।

इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड सरकार की क्या गाइडलाइन है? आइये जानते हैं-

• दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई। पंडाल भव्य न होकर छोटे रूप में होगा।
• पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी।
• पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
• मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
• मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
• कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
• पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
• पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा।
•  भोग वितरण नहीं किया जाएगा।
• पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।
• आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
• संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा,  डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
• 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
• खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
• विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।
• पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
• ढाक की अनुमती होगी।


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