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चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा, 35.17 लाख रुपये का भुगतान और जुर्माना

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चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा, 35.17 लाख रुपये का भुगतान और जुर्माना

जमशेदपुर : जमशेदपुर स्थित माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रिचेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभिषेक कुमार झा और उनकी पत्नी नूतन झा को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने आरोपियों को 35.17 लाख रुपये का भुगतान, 9.85 लाख रुपये का मुआवजा, और तुरंत 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला बिष्टुपुर निवासी अमित गुप्ता, जो रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, द्वारा दर्ज किया गया था। अमित गुप्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि अभिषेक झा और नूतन झा, जो मून सिटी के निवासी और जे आर एंड कंपनी के साझेदार हैं, ने अमित गुप्ता से लगभग 35.17 लाख रुपये के एमएस एंगल्स और फ्लैट्स खरीदे थे।

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भुगतान के लिए अभिषेक और नूतन झा ने अपनी फर्म के अकाउंट पेई चेक दिए, लेकिन जब अमित गुप्ता ने इसे बैंक में जमा किया, तो चेक बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बाद भी आरोपियों ने राशि का भुगतान नहीं किया।

अदालत का निर्णय

अमित गुप्ता द्वारा अदालत में शिकायत दर्ज कराने के बाद, अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज सिन्हा और बबिता जैन ने शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोप साबित किए। अदालत ने मामले में आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 1 साल की सजा, मुआवजा, और जुर्माना भरने का आदेश दिया।

यह मामला चेक बाउंस (धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम) से संबंधित था, जिसमें अदालत ने एक सख्त संदेश दिया कि व्यापारिक लेन-देन में चेक बाउंस को गंभीरता से लिया जाएगा।

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