क्राइम

चेक बाउंस, धोखाधड़ी और अन्य चार मामलों में सजा एवं जुर्माना हुआ तय।

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जमशेदपुर  |  झारखण्ड 

माननीय न्यायालय रिचेस कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से अभियुक्त श्याम लाल यादव उर्फ मिठू यादव को चेक बाउंस के मामले में 1 साल की सजा एवं ₹500 जुर्माना एवं 63800 मुआवजा के रूप में शिकायतकर्ता को मिलना है इनके विरुद्ध बिष्टुपुर निवासी अब्दुल मन्नान टेलर मास्टर के द्वारा न्यायालय में एक शिकायत वाद दाखिल किया गया था जिसमें मिट्ठू यादव के विरुद्ध आरोप था कि सोनारी क्षेत्र में टेलर मास्टर अब्दुल मन्नान को मकान दिलवाने के लिए अग्रिम राशि ₹300000 मिठू यादव लिए थे मकान नहीं मिलने पर टेलर मास्टर अपना पैसा वापस मांगने पर 56000 का चेक दे दिए और बाकी पैसा बाद में वापस कर देंगे परंतु शिकायतकर्ता अब्दुल मन्नान भुगतान के लिए उपरोक्त चेक अपने बैंक में डाला तो उपरोक्त चेक रकम नहीं होने कारण बाउंस हो गया इसी मामले को लेकर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा है शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विक्रम सिंह, बबिता जैन उपस्थित थे। 

माननीय न्यायालय श्री बीके भगत प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से अभियुक्त सोनारी एरोड्रम निवासी लक्ष्मी देवी को चेक बाउंस के मामले में 1 साल की सजा एवं मुआवजा 310000 शिकायतकर्ता को देना होगा इनके विरुद्ध नया लाइन सोनारी निवासी विजय सिंह के द्वारा न्यायालय में मुकदमा दाखिल की गई थी उनके विरुद्ध आरोप है कि अपने इलाज के लिए एवं बच्चों के पढ़ाई हेतु ₹300000 विजय सिंह से ली थी जब विजय सिंह पैसा वापस मंगा तो लक्ष्मी देवी ने 3 लाख का चेक विजय सिंह को दिया जब विजय सिंह भुगतान हेतु अपने बैंक में डाला तो रकम नहीं होने कारण चेक बाउंस हो गया इसी मामले को लेकर विजय सिंह की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन ने पक्ष रखा था। 

आज माननीय न्यायालय श्री पवन कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से अभियुक्त राजन सोनकर ओम प्रकाश साहू विकास सिंह कमल अग्रवाल राजेंद्र सोनकर अजय पंडित साक्षी विहीन होने कारण धारा 427 एवं 420 आईपीसी के प्राथमिक की दर्ज मामले में रिहा कर दिया गया इनके विरुद्ध दिनांक 19 दिसंबर 2012 को सरकारी राज्य कर्मी अंचल कार्यालय के जगदीश चंद्र बां नारा के द्वारा अपने अधिकारी सपन कुमार मिश्रा गौतम हजरा सीताराम सिंह विशेष पदाधिकारी दयानंद कर्जी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जाकर वार्ड नंबर 2 में जाकर जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि खाता नंबर 56 अनुवाद बिहार सरकार झारखंड की भूमि पर गैर कानूनी ढंग से अवैध निजी स्वार्थ के लिए कब्जा कर अतिक्रमण कर अपना-अपना मकान बना लिया है जुगसलाई पुलिस के द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया परंतु 11 वर्षों तक अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय में एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया इसका लाभ अभियुक्त को मिला अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू इंद्रनील चटर्जी एवं बबिता जैन ने अपना पक्ष रखा था। 

आज माननीय न्यायालय श्री नरेंद्र कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से अभियुक्त सिद गोरा निवासी प्रमोद लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी की गई एवं सिदगोड़ा पुलिस से न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी के संबंध में क्या कार्रवाई होने का रिपोर्ट भी मांगा गया है प्रमोद लाल वर्तमान में कोल्हान परिवहन प्राधिकार एवं जिला के 20 सूत्री के सदस्य भी है इनके विरुद्ध जेपी सिंह सीतगोड़ा निवासी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराई गई थी प्रमोद लाल के विरुद्ध आरोप है कि ₹100000 धोखाधड़ी कर गबन कर रखे हैं जेपी सिंह शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन है। 

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