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चाईबासा में रेस्टोरेंट एवं मिष्ठान भंडार का निरीक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

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चाईबासा : आगामी होली पर्व एवं चल रहे रमज़ान महीने के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री अभिषेक आनंद के द्वारा आज चाईबासा स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट एवं मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान अन्नपूर्णा स्वीट्स से पेड़ा का नमूना संग्रहण, बावर्ची रेस्टोरेंट में गंदगी पाए जाने पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और फूड रजिस्ट्रेशन के बदले फूड लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्वीट इंडिया एवं अनुपम रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।

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निरीक्षण के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा शहर के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला-खोमचा संचालकों को संसूचित गया है कि जांच के क्रम में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाए जाने, मिलावटी खाद्य सामग्री पाए या प्रतिबंधित निकोटीन युक्त पान मसाला–गुटखा बिक्री करने पर अर्थदंड अधिरोपित कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कारवाई की जाएगी।

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