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आर्म्स एक्ट मामले में रंजीत कुमार मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा को भेजा गया जेल।

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जमशेदपुर  |  झारखण्ड 

बागबेड़ा थाना अंतर्गत  दिनांक 20.01.2022 को आर्म्स एक्ट मामले में रंजीत कुमार मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा को भेजा गया जेल। 

बता दें की प्रिंस कुमार उर्फ गोलू उर्फ गोल्डन, पिता विनय सिंह पता हरहर गुड्डू, तुलसी भवन, थाना बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम के लिखित आवेदन के आधार पर रंजीत कुमार मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा उम्र करीब 33 वर्ष, पिता विजय कुमार मिश्रा उर्फ जालेबान मिश्रा, पता बागबेड़ा कॉलोनी रोड नं0 04 नियर लकडिया बगान थाना बागबेड़ा, जिला पूर्वी सिंहभूम स्थाई पता ग्राम सिकरिया नियर काली मंदिर थाना तियर जिला भोजपुर बिहार की संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है, जिन्हें उक्त काण्ड में गिरफ्तार किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि इस काण्ड में वादी प्रिंस कुमार के ऊपर अमन पाठक एवं अन्य के द्वारा इनके कहने पर जान मारने के नियत से जानलेवा फायर किया गया था जिसमे वे जख्मी हो गया था।

बागबेड़ा थाना काण्ड संख्या 102/23 दिनांक 15.07,2023 धारा 326/307/120 बी 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में भी इनकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है उल्लेखनीय है कि अमन पाठक, अंकित शर्मा उर्फ जानू एवं अन्य तीन चार लोगो के द्वारा कुंदन सिंह पर जानलेवा फायर किया गया था जिसमे वह जख्मी हो गया था।

बागबेड़ा बाना काण्ड संख्या 11923 दिनांक 23.08.2023 धारा 30234 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में भी अमन पाठक, अंकित शर्मा उर्फ जादू एवं अन्य तीन लोगों के द्वारा बागबेड़ा थाना अंतर्गत गांधीनगर शाखा मैदान में अंधाधुंध फायरिंग किया गया था, जिसमे आम जनमानस को जान जाने का खतरा भी था। इसमें भी इनकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है।

उल्लेखनीय है कि रंजीत संजीत गिरोह से पूर्व दुश्मनी के कारण इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। एवं उक्त तीनों घटनाओं में इनके द्वारा ही आवास उपलब्ध कराया गया था।  पूर्व में भी इसका अपराधिक इतिहास रहा है और ये बागबेड़ा थाना काण्ड संख्या 150/ 18 के फिरार अभियुक्त है।

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