नई दिल्ली : केंद्र सरकार वैक्सिनेशन में तेजी लाने को लेकर सजग है और नए नियमों को ला सकती है। इसी क्रम में एक नए नियम के तहत अब कार्यस्थल पर ही वैक्सीन देने की सुविधा दी जाने वाली है।
बता दें कि वैसी जगह जहां 100 या उससे अधिक की संख्या में लोग काम करते हैं वहां कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बना कर वैक्सीन दी जाएगी।
जिसे पूरे देश में 11 अप्रैल, 2021 से प्रभावी करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश निजी और सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को सहयोग देने के लिए गाइडलाइंस जारी की है।
कार्यस्थल पर वैक्सिनेशन सेंटर बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स अथवा नगर पालिका/ निगम / परिषद के कमिश्नर / नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ऐसे सरकारी और निजी कार्यस्थलों की जांच कर पहचान करेगी जहां कर्मचारियों की संख्या 100 या उससे अधिक हो।
उसके उपरांत ही उक्त स्थल पर वैक्सिनेशन हेतु सेंटर बनाये जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल जिला स्तर से वैक्सिनेशन के लिए स्थानीय क्षेत्रों में जगह चिन्हित किये जा चुके हैं। जहां पर फ्री में वैक्सीन उपलब्ध हैं। वहीं वैक्सिनेशन का कार्य तेजी से हो सके इसके लिए कुछ प्राइवेट संस्थानों को भी वैक्सिनेशन का कार्य सौपा गया है। प्राइवेट स्थलों पर कुछ चार्ज भी निर्धारित किया गया है।
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