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अवैध तरीके से पन्ना पत्थर खनन मामले का दोषी Indian Forest Act के तहत हुआ गिरफ्तार।

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Crime  Dairy  |  Jamshedpur 

गुड़ाबान्दा थाना अंतर्गत कांड सं0-01/2024, दिनांक-04/01/2024, धारा-379,304,201,506,34 IPC एवं 33 Indian Forest Act एवं 4/21 MMDR Act

लोगों को बहला फुसलाकर और पैसा का लालच देकर गुडाबान्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूनमुठी पहाड़ में पन्ना पत्थर का खनन करवाया जा रहा था जिस सम्बन्ध में कार्तिक सरदार, उम्र 58 वर्ष, पिता- स्व० मंगल सरदार, पता-ग्राम हड़ियान, टोला थुरकुगोड़ा, थाना-गुड़ाबान्दा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, के लिखित आवेदन के आधार पर, मुख्य प्रा० अभियुक्त देबाशीष प्रधान, उम्र-44 वर्ष, पिता- सुभाष चन्द्र प्रधान, पता-हतियापाटा, थाना-गुड़ाबान्दा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है। 

कार्तिक सरदार द्वारा अपने आवेदन में बताया है की इनके 29 वर्षीय पुत्र गंगा राम सरदार उर्फ झाबु सरदार को देबाशीष प्रधान के द्वारा बहला फुसलाकर और पैसा का लालच देकर गुड़ाबान्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूनमुठी पहाड़ में पन्ना पत्थर का खनन करवाने के लिए ले जाया गया था लेकिन दिनांक – 30.12.2023 को खनन के दौरान गंगा राम सरदार उर्फ झाबु सरदार पहाड़ी पत्थर में दबकर मर गया। 

इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने आवेदन में मुख्य प्रा० अभि० देबाशीष प्रधान के द्वारा इनके मृत पुत्र के शव को इनके घर पर पहुंचाकर घटित घटना को पुलिस को ना बताने एवं मृतक को जल्दी जलाकर अंतिम संस्कार करने की धमकी देने की भी बात अंकित की है।

वहीँ पुलिस द्वारा कांड के अनुसंधान के क्रम में, मृतक गंगा राम सरदार उर्फ झाबु सरदार के शव का जला हुआ अवशेष बरामद किया गया है। अग्रतर अनुसंधान में, दिनांक 05.01.2024 को प्रा०अभि० देवाशीष प्रधान को छापामारी कर गिरफतार कर लिया गया जिसके पास से 25 ग्राम पन्ना पत्थर, एक वन प्लस कम्पनी का मोबाईल फोन एवं एक सुपर स्पेलेन्डर मोटरसाईकिल जब्त किया गया है। 

प्रा०अभि० देवाशीष प्रधान के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दिनांक- 05.01.2024  को अप्रा० अभि० राहुल प्रसाद मुण्डा उर्फ अशोक मुण्डा, उम्र 31 वर्ष, पिता जानीराम मुण्डा, पता-ग्राम कुम्ड़ाशोल, खड़ियाडीह टोला, थाना-गुडाबान्दा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, को छापामारी कर गिरफतार किया गया है जिसके पास से 47 ग्राम पन्ना पत्थर बरामद किया गया है।

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