जमशेदपुर | झारखण्ड
कदमा उलियान की रहने वाली एक विधवा महिला सावित्री महतो, उम्र 62 वर्ष, पति स्व० गणेश चन्द्र महतो, पता-घर नं0-35, उलियान, दुर्गा पथ निकट हरि मंदिर, थाना-कदमा, जमशेदपुर ने जिले के डीसी, एसएसपी एवम एसडीओ के नाम एक लिखित शिकायत पत्र देते हुए कहा है कि मेरे पति स्व० गणेश चन्द्र महतो के नाम पर एक जमीन है जिसका कुल रकवा 115 हेक्टर एवं यह जमीन उलियान कदमा, वार्ड नं0-2, न्यू खाता नं० पुराना खाता नं० – 97, पुराना प्लॉट नं० जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड में अवस्थित है। जिसका रकवा नंबर – 1217, प्लॉट नं० – 197, 198, 1074 एवं 1075 है।
विधवा महिला ने शिकायत पत्र में उल्लेख करते हुए कहा है कि यह खतियानी जमीन मेरे पति के नाम पर अवैध दखलकार अवधि 1976 से दर्ज है। मेरे पति अपने जीवनकाल में इस जमीन का दखल – भोग कर रहे थे एवं उस जमीन पर पुश्तैनी एक तालाब भी बना हुआ है। उक्त तालाब एवं उससे सटे हुए अन्य जमीन भी इन्हीं लोगों का है। लेकिन कदमा के ही रहने वाले कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा इनके इस जमीन पर सार्वजनिक रूप से शौचालय का निमार्ण करा दिया गया है। साथ ही इनके निजी तालाब मे सीढ़ी भी बना दी गई है और इनसे सहमति लिए वगैर इस तालाब पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मे मेला भी लगाया जाता है। उक्त महिला ने कहा कि मुझे इस जगह पर छठ पूजा को लेकर कोइ शिकायत नही है। लेकिन स्थानीय जनप्रतीधि का धौंस दिखाते हुए कुछ लोग उनके जमीन पर अतिक्रमण किए हुए है और कब्जा जमाने का वहां प्रयास किया जा रहा है।
इस संबंध में मालिकाना हक को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका भी दायर किया गया था , जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने उपरोक्त रीट पिटिशन पर दिनांक- 16/06/2008 को आदेश पारित किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची ने विधवा महिला के पति के पक्ष में फैसला दिये थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि सरकार के संबंधित पदाधिकारी बिना किसी कानूनी आदेश के हमलोगों के दखल को किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। परन्तु हाई कोर्ट के आदेेश का अवहेलना कर इस निजी भूमि पर कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बीते गुरुवार को एसडीओ धालभूम से मिली थी, तो एसडीओ ने उन्हें छठ के बाद इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है।