जमशेदपुर | झारखण्ड
झारखण्ड गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं रूल 46 से 58 एनिमल ट्रान्सपोर्ट रूल – 1978
बहरागोड़ा थाना अंतर्गत दिनांक 14.06.2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से जामशोला होते हुये एक टाटा इन्ट्रा मालवाहक वाहन के माध्यम से गौवंशीय पशुओं की तस्करी की जा रही हैं। इस सूचना के आलोक में बहरागोड़ा थाना द्वारा एक टीम गठित कर एन०एच० 06 में बेला चौक पर वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया।
चेकिंग के दौरान पुलिस बल को देखकर एक टाटा इन्द्रा मालवाहक वाहन – V30 रजि०नं० ODIU-9617 का चालक गाड़ी खड़ी कर भागने लगा, जिसे पकड़कर उक्त वाहन की तलाशी ली गयी। तलाशी लेने पर उसके अंदर से काफी क्रूरतापूर्वक बांध कर रखे गये कुल 07 (सात) गौवंशीय पशु को बरामद कर विधिवत् जप्त किया गया, जिमसें सफेद रंग के पाँच बैल, सफेद रंग की एक गाय और लाल रंग की एक गाय शामिल है।
वाहन चालक अपना नाम चितरंजन सामल बता रहा है। जिसकी उम्र 52 वर्ष, पिता स्व० धीरेन्द्र नाथ सामल, सा० नुआगॉव, पो० सिरसा, थाना झारपोखरीया, जिला मयुरभंज (उडिसा) है, को गिरफ्तार किया गया है।
बता दें की इस संबंध में बहरागोड़ा थाना काण्ड संख्या-34 / 2023, दिनांक- 14.06.2023, धारा 414/34 भा० द०वि०, धारा 12/13/ 15 झारखण्ड गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं रूल 46 से 56 एनिमल ट्रान्सपोर्ट रूल 1978 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इनलोगों के द्वारा उड़िसा से चोरी के गोवंशीय पशुओं की इस वाहन के माध्यम से एन०एच० 06 जामशेला होते हुए बंगाल में चिचड़ा में ले जाकर बेच देते है, जहाँ से इन गोवंशीय पशुओं की वध कर मास की तस्कारी की जाती है।