अपील: विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ख) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को उसके मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष (लाभ) देता या प्राप्त करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत, जो कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार या मतदाता को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की धमकी देता है, उसे भी एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज करने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जो मतदाताओं को धमकाने या डराने के कार्य में संलिप्त हैं, विशेष रूप से उड़नदस्ते गठित किए गए हैं।
सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्ति आपको रिश्वत की पेशकश करता है या आपको किसी भी तरह के रिश्वत या डराने-धमकाने के मामले की जानकारी प्राप्त होती है, तो कृपया तुरंत शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 या निम्नलिखित जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर सूचित करें:
1. 0657-2440111
2. 0657-2221717
3. 0657-2221718
नोट : यह विज्ञप्ति नागरिकों की जानकारी और जागरूकता के लिए जारी की गई है।
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