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झारखंड

मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची: मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले

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मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची : दिनांक 07 जनवरी 2025 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में झारखंड के विकास, प्रशासनिक सुधार और नागरिक कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई:

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय:

  1. अवर शिक्षा सेवा पदों का चिन्हीकरण:
    झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के चिन्हीकरण की स्वीकृति दी गई।
  2. नियमावली का गठन:
    महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन और नियुक्ति के लिए नियमावली, 2024 के गठन को मंजूरी दी गई।
  3. षष्ठम झारखंड विधान सभा का बजट सत्र:
    षष्ठम झारखंड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने और औपबंधिक कार्यक्रम पर स्वीकृति प्रदान की गई।
  4. देवघर में एम्स की स्थापना:
    झारखंड राज्य में तृतीयक चिकित्सा सुविधा (Tertiary Healthcare) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देवघर में नया एम्स (AIIMS) स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच किए जाने वाले MoU प्रारूप पर सहमति दी गई।
  5. श्री सदन प्रसाद को प्रोन्नति:
    माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद (तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी) को आर्थिक लाभ सहित अवर सचिव कोटि के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।
  6. विशेष न्यायालय की स्थापना:
    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के तहत नगर उंटारी, गढ़वा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।
  7. झारखंड परिचारिका नियमावली, 2025:
    झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।
  8. Pre Budget कार्यशाला:
    वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए, डॉ. सीमा अखौरी (संत जेवियर कॉलेज, रांची) और उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में चयनित किया गया।
  9. झारखंड ऊर्जा विकास निगम में संशोधन:
    झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक पदों पर नियुक्ति के प्रावधानों में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

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