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झारखंड अनलॉक – 5 क्या कुछ बदला आइये जानते हैं एक नजर में।

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THE NEWS FRAME

Ranchi : आज दिनांक 30 जून, 2021 को हुई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अनलॉक-5 पर अहम फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, एक्स्पर्ट्स की राय एवं अधिकारियों संग वार्ता कर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सफलता हेतु आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए हैं प्रमुख निर्णय। दिनांक 1 जुलाई 2021 से लेकर 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए निम्नलिखित फैसला लिया गया है।

आइये जानते हैं अनलॉक – 5 में किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन पर मिलेगी छूट।

1. झारखंड राज्य के सभी जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे।

2. कपड़ा, जूता, Cosmetic और आभूषण की दुकानें भी रात 8 बजे तक खुल सकेंगी।

3. पहले की तरह ही साप्ताहिक बंदी शनिवार के रात्रि समय से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगी।

4. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

5. रेस्तरां और होटल को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे।

7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क खुलेंगे।

8. फिलहाल अगले आदेश तक समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

9. आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

10. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

11. विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 व्यक्ति।

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे 50% उपस्थिति रहेगी।

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

14. अंतरजिला बसों को खोलने की इजाजत दी गई है।

15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा अभी स्थगित रहेंगी।

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक पहले की भांति जारी रहेगी।

17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

18. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरन्टीन हटा दिया गया है, लेकिन जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर कोरन्टीन अनिवार्य होगा।

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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