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झारखंड

कदमा, बिष्टुपुर, धातकीडीह में निजी स्कूलों के आसपास के दुकानों में की गई छापेमारी, 2 दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जप्त

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जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के नेतृत्व में तम्बाकू उत्पाद बिक्री को लेकर चलाया गया छापेमारी अभियान

जमशेदपुर : शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो इसके मद्देनजर
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। बिष्टुपुर, कदमा और धातकीडीह क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान जुस्को स्कूल, एडीएलएस स्कूल, जमशेदपुर हाई स्कूल, करिमिया हाई स्कूल और सेंट मेरी बिष्टुपुर में दुकान, पानगुमटी में औचक छापेमारी की गई। मौके पर दो दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जप्त करते हुए दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। जांच दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी सुदीप्त राज, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल रहे।

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अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने कहा कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में दुकान/पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही। जांच में जिन दुकानों में तम्बाकू उत्पाद पाए गए, सम्बन्धित दुकानदार को आगे ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी तथा जुर्माना वसूला गया है। स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है। जब्त किए गए तम्बाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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