जमशेदपुर । झारखंड
कदमा थाना में 05 नवंबर 2022 को एक मामला दर्ज कराया गया जैसे कांड संख्या 193/22 कहा गया। उसमें दोषी को धारा 376/377 भा द वि के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आज गिरफ्तार किया गया।
वह अपराधी शहर के जाने माने लोगों में शामिल है नाम है – गुरुमुख सिंह उर्फ मुखे।
बता दें कि मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अपने बुरे कर्मों का नतीजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। सिख समाज का नेता आज एक अपराधी की तरह हाथों में हथकड़ी लगाएं जेल गया।
गुरुमुख सिंह उर्फ मुखे (पिता- स्वर्गीय-करम सिंह), मकान नंबर 317, कुंवर सिंह रोड, ओलीडीह, मानगो के रहने वाले है। उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन के पश्चात न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
बता दें कि गुरुमुख सिंह उर्फ मुखे ने एक सिख महिला की मजबूरियों का लाभ उठाते हुए उसका यौन शोषण किया था। इतना ही नहीं उसने अपनी वासना को आनंदित करने करने के लिए महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया करता था।
इन सब से तंग आकर महिला ने एक वीडियो बनाया और पुलिस को सौंप दिया। और इस संबंध में कदमा थाना में 05 नवंबर 2022 को मामला दर्ज कराया – कांड संख्या – 193/22.
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई और जांच करते हुए गिरफ्तारी चालू की, जिसकी जानकारी मिलते ही मूखे फरार हो गया और बीते पांच महीने तक बचने के लिए कानून का सहारा लेता रहा।
हवस मिटाने के चक्कर में समाज का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया वहशी। पहले लोग उन्हें सम्मान देते हुए फूलों से लाद दिया करते थे। और आज पूरा समाज उनपर थूंक रहा है।
आपको बता दें कि एक महिला की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए यौन शोषण की दास्तान कोई नई नहीं है। समाज में कई ऐसे महान सख्शियतें हैं जो समाज के सामने कुछ और समाज के पीछे कुछ और ही हैं।