जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शनिवार को सदस्यों, व्यवसायियों और उद्यमियों की कर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए टैक्स क्लिनिक का आयोजन किया। चैम्बर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष (वित्त एवं कराधान) अधिवक्ता राजीव अग्रवाल और सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने जीएसटी अधिनियम की धारा 150 पर विशेष चर्चा की।
धारा 150 पर विस्तृत जानकारी:
अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी से संबंधित धारा 150 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पर व्यापारियों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस धारा के तहत आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
वाहन के पुनर्विक्रय मूल्य पर जीएसटी:
एक सदस्य ने वाहनों के पुनर्विक्रय मूल्य पर जीएसटी की applicability के बारे में प्रश्न पूछा। सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने बताया कि यदि कोई व्यवसायी जीएसटी में पंजीकृत है और वह अपना वाहन बेचता है, तो उसे केवल लाभ पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा, न कि पूरी बिक्री मूल्य पर। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि किसी व्यवसायी का वाहन 15 लाख रुपये का है और वह इसे 16 लाख रुपये में बेचता है, तो उसे केवल 1 लाख रुपये के लाभ पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।
यह भी पढ़ें : भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो 30 अप्रैल को जमशेदपुर लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन
अन्य कर विशेषज्ञों ने भी किया मार्गदर्शन:
टैक्स क्लिनिक में कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया और सीए पीयूष गोयल ने भी सदस्यों की समस्याओं का समाधान किया। मानद महासचिव ने व्यवसायियों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे टैक्स क्लिनिक में भाग लें और अपनी जीएसटी और अन्य कर संबंधी समस्याओं का समाधान करवाएं।
उपस्थित गणमान्य:
इस कार्यक्रम में पारस अग्रवाल, सीए प्रतीक अग्रवाल, पवन नरेडी, राजेश रिंगसिया, अधिवक्ता आर.एस. मित्रा सहित अनेक व्यवसायी और उद्यमी उपस्थित थे।
निष्कर्ष:
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित यह टैक्स क्लिनिक सदस्यों के लिए काफी उपयोगी रहा। धारा 150 और वाहनों के पुनर्विक्रय मूल्य पर जीएसटी से संबंधित जानकारी ने व्यवसायियों को उनकी कर संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद की।