सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया संबोधित, बोले- शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना प्राथमिकता
प्रशिणार्थियों को ईवीएम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वेबकास्टिंग, आईटी एप्लिकेशन, ईवीएम प्रबंधन, वॉलंटियर की ड्यूटी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन ऑफेंसेस आदि की दी गई जानकारी
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विधानसभा निर्वाचन 2024: XLRI सभागार में सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया तथा निष्ठापूर्वक दायित्व निर्वह्न के निर्देश दिए।
कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद डॉ रजनीकांत मिश्रा एवं मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षणर्थियों को ईवीएम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के अलावे क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग कराने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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सेक्टर पदाधिकारी को अपने सेक्टर के अधीन समस्त मतदान केन्द्रों में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने, वेल्नेरेविबलिटी मैपिंग, कमजोर मतदाताओं की बसावट, उन गांव/मोहल्लों का चिन्हांकन जिनमें डरा धमकाकर मतदान करने से रोका जाता है एवं विधिसम्मत क्या कार्रवाई की जा सकती है इसपर प्रकाश डाला गया। मतदान से पूर्व एवं मतदान दिवस के दायित्व आदि पर प्रकाश डाला गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सेक्टर पदाधिकारी का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सेक्टर पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें मतदान केन्द्र तक पहुंच मार्ग, मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, चुनावी प्रबंधन, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम, वीवीपैट में त्रुटि निराकरण, उसकी कार्यप्रणाली, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था का ज्ञान हो।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी निर्वाचन ड्यूटी आदेश मिलने के साथ शुरू हो जाती है और मतदान समाप्ति तक बनी रहती है।
जब तक कि उनके सेक्टर के अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों की मतदान सामग्री एवं समस्त प्रपत्र जमा न हो जाये। सेक्टर ऑफिसरों को मतदान के पूर्व मतदान केन्द्र संबंधी कार्य, मतदान सामग्री वितरण दिवस के कार्य, मतदान दिवस के एक दिन पूर्व के कार्य और मतदान दिवस के कार्य के बारे में उन्होने बताया। मतदान केन्द्रों में न्यूनतम सुविधाएं, भवन की स्थिति, पर्याप्त फर्नीचर, पेयजल, बिजली, शौचालय, छाया, रैम्प की समीक्षा का निर्देश दिया गया।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने मतदान केन्द्र के पहुंच मार्ग का भौतिक सत्यापन, वल्नरेबिलिटी मैपिंग एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन के मापदण्डों के बारे में बताया। उन्होने कहा कि कोई भी मतदाता बिना भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसे सुनिश्चित करना है।
मतदान के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन या डरा- धमकाकर मतदान से वंचित रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को दिये। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन ऑफेंसेस, मैनुअल ऑफ इलेक्शन लॉ आदि को लेकर मार्गदर्शन किया।