जमशेदपुर | झारखण्ड
अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला के निर्देशानुसार घाटशिला अनुमण्डल अंतर्गत विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकान, खाद्य प्रतिष्ठान, गोदाम, एवं होटल में जाँच अभियान चलाया गया। सर्वप्रथम श्री जय प्रकाश करमाली, कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति संख्या- 162/85 का जाँच किया गया। जाँच के दौरान स्टोक एवं आवंटन पंजी का मिलान कर ससमय लाभुकों को वितरण करने हेतु निर्देश दिया गया।
इसी दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मो. मंजर हुसैन एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला द्वारा विभिन्न दुकानों/प्रतिष्ठानों के संचालकों से लाइसंेस अथवा रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्रों की जाँच किया गया। मेसर्स सिंगल ट्रेडिंग (प्रो॰-श्री अंजय अग्रवाल) गोपालपुर, घाटशिला स्थित दुकान/गोदाम में निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला में जाँच हेतु सरसो तेल का सैंपल लिया गया। इस क्रम में गोपालपुर स्थित स्वर्णरेखा नर्सिंग होम, कैंटिन का निरीक्षण किया गया, उक्त कैंटिन का FSSAI License/Registration नहीं पाया गया। साथ ही रसोईघर में उपयोग किया जा रहा शहनाई, सरसो तेल का Surveillance सैंपल जाँच हेतु लिया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा लिया गया सेंपल जाँच हेतु खाद्य लेबोरेटरी भेजा जाना है। काशिदा स्थित मेसर्स गोराई होटल (प्रो॰- श्री इंद्रजीत गोराई) का निरीक्षण के दौरान मोरिश ब्रेड एक्सपायर्ड पाया गया जिसे मौके पर नष्ट किया गया एवं प्रतिष्ठानों के संचालक को सक्त निदेश दिया गया की किसी भी परिस्थिति में एक्सपायर्ड खाद्य वस्तओं को प्रतिष्ठान स्थल में रखा न जायें।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुमण्डल क्षेत्रांतर्गत चलाये जा रहें विभिन्न खाद्य दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालको से अपील किया गया बिना अनुज्ञप्ति के कोई भी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेंगे। जाँच के दौरान ऐसे बिना अनुज्ञप्ति संचालकों से सक्त कार्रवाही करते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा।