जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ने 21 मई 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें बताया गया कि 25 मई को होने वाले मतदान के 48 घंटे पहले, यानी 23 मई शाम 5 बजे से सभी प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ बंद कर दी जाएंगी। इसमें टीवी, केबल चैनल, रेडियो और प्रिंट मीडिया के विज्ञापन भी शामिल हैं।
यह भी पढ़े :जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंतिम 72 घंटे की तैयारियों को लेकर की बैठक
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और चुनाव एजेंट्स के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता 23 मई की शाम 5 बजे के बाद जिले में नहीं रह सकते। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार और वाहन का उपयोग वर्जित होगा। मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज साथ लाने होंगे। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपना वोट डालने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहेंगे।
इस बैठक में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी को सहयोग करने की अपील की गई।