85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगी मतदान की सुविधा
जमशेदपुर: 9-जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन 2024 के लिए मतदान 25 मई को होगा। चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा शुरू की है।
यह सुविधा कैसे मिलेगी?
- इन मतदाताओं को फॉर्म 12-डी भरना होगा।
- 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बीएलओ फॉर्म 12-डी घर पर ही उपलब्ध कराएगा।
- अन्य मतदाता ईसीआई की वेबसाइट से या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म को भरकर एपिक और आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ बीएलओ या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
मतदान कैसे होगा?
- चुनाव आयोग मतदान की तारीख से पहले प्रशिक्षण केंद्र और निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित करेगा।
- संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से इन मतदाताओं का मतदान करवाएंगे।
यह सुविधा क्यों शुरू की गई है?
- चुनाव आयोग का मानना है कि यह सुविधा 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए भी उपयोगी है जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं।
यह सुविधा कैसे उपयोगी है?
- यह सुविधा मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा देती है।
- यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए उपयोगी है जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं।
- यह सुविधा मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद कर सकती है।
घर बैठे मतदान करें: 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन घर से ही डाल सकेंगे वोट
जमशेदपुर, 2024: 9-जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन 2024 के लिए मतदान 25 मई को होगा। चुनाव आयोग ने दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा मुहैया कराई है। जो मतदाता मतदान केंद्र जाने में असमर्थ हैं, वे फॉर्म 12-डी भरकर घर से ही वोट डाल सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन घर से मतदान का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12-डी भरना होगा। दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।
आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारी और कर्मचारी भी फॉर्म 12-डी पर आवेदन कर घर बैठे मतदान कर सकते हैं। मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म-12 या फार्म-12ए भरकर पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।
फॉर्म 12डी कैसे प्राप्त करें:
- 85 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ उनके घर पर ही फॉर्म 12डी उपलब्ध कराएगा।
- अन्य मतदाता ईसीआई (ECI) की वेबसाइट से फॉर्म 12, 12ए अथवा 12डी डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अवस्थित मतपत्र कोषांग से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- ईसीआई (ECI) की वेबसाइट का लिंक दिया जा रहा है – https://ecisveep.nic.in/files/file/1351-form-12d-certificate-to-be-submitted-by-electors-in-quarantine-due-to-covid-19/
फॉर्म जमा कैसे करें:
- भरा हुआ फॉर्म अपने एपिक और आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ बीएलओ को जमा कराएं।
- फॉर्म को सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।
मतदान केंद्र:
- चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि से पहले प्रशिक्षण केंद्र और निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- संबंधित पदाधिकारी/कर्मी इन केंद्रों पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
यह सुविधा मतदान को आसान और सुलभ बनाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।