जमशेदपुर | झारखण्ड
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती विजया जाधव द्वारा जनसाधारण से अपील की गई है कि किसी भी आवासीय या कॉमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट में स्वीकृत नक्शा का विचलन कर किसी भी प्रकार के निर्माण यथा दुकान, स्कूल, लघु उद्योग, गोदाम आदि स्थापित की गई है और आपके संज्ञान में है तो तत्काल इसकी सूचना उपायुक्त का कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम कार्यालय तथा जेएनएसी कार्यालय को दें। सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखते हुए दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।