जिला संवाददाता | जय कुमार
चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम): मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 114/2018 के तहत दर्ज गांजा रखने व चोरी के गंभीर मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला 30 अगस्त 2018 को दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 413/414/34 भा.दं.वि. एवं धारा 20(ii) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
कौन हैं दोषी
इस कांड में अभियुक्त—
- संजीव कुमार देवगम (पिता: बुजमोहन देवगम), निवासी सूर्यवासा, थाना झींकपानी
- विकास सवेया (पिता: सुधांशु सवेया), निवासी वासाहातु, थाना झींकपानी
- खेमकरण विकवा (पिता: स्व. दीगम्बर विकवा), निवासी मेरोमहर, थाना मंझारी
के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तीनों पर पुलिस ने गांजा रखने और चोरी में संलिप्तता का आरोप लगाया था।
जांच और अदालती प्रक्रिया
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले से जुड़े साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से संकलित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी।
अदालत का फैसला
एनडीपीएस केस संख्या 04/2018 में 08 जनवरी 2026 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने निर्णय सुनाया।
- धारा 414 भा.दं.वि. के तहत: तीन-तीन वर्ष का कारावास
- धारा 20(ii) एनडीपीएस एक्ट के तहत: एक-एक वर्ष का कारावास
- साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
कानून का संदेश
यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी और चोरी जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है कि कानून के दायरे में ऐसे कृत्यों को बख्शा नहीं जाएगा।













