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झारखंड

झारखंड पुलिस में हड़कंप: 8 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश पर लगी रोक, गृह विभाग ने दी कड़ी चेतावनी

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रांची। झारखंड पुलिस महकमे में इन दिनों बड़ा प्रशासनिक बवाल मचा हुआ है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को सख्त चेतावनी देते हुए 8 आईपीएस अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद झारखंड पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है।

🛑 गृह विभाग ने जताई नाराजगी

गृह विभाग ने साफ कहा है कि अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों को अनुपस्थिति की स्थिति में किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। विभाग ने कहा कि बिना सक्षम स्वीकृति के कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देना नियमों के खिलाफ है और यह गंभीर उल्लंघन है।

📅 10 जून का आदेश बताया गया नियमविरुद्ध

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 10 जून 2025 को एक आदेश जारी कर 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी थीं। गृह विभाग ने इस आदेश को अवैध करार देते हुए भविष्य में बिना मंजूरी कोई आदेश जारी न करने की चेतावनी दी है।

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📌 किन अधिकारियों को दिया गया था अतिरिक्त प्रभार:

अधिकारी का नाम वर्तमान पद अतिरिक्त प्रभार
सौरभ जैप-10 कमांडेंट जैप-1
कपिल चौधरी धनबाद ग्रामीण एसपी जैप-3
राजकुमार मेहता जामताड़ा एसपी आईआरबी-1
सुमित अग्रवाल चतरा एसपी आईआरबी-3
हरीश बिन जमा गुमला एसपी आईआरबी-5
मुकेश कुमार गोड्डा एसपी आईआरबी-8
ऋत्विक श्रीवास्तव धनबाद सिटी एसपी रेल एसपी, धनबाद
ऋषभ गर्ग जमशेदपुर ग्रामीण एसपी रेल एसपी, जमशेदपुर

🗣️ अब क्या?

गृह विभाग के निर्देश के बाद अब पुलिस मुख्यालय को हर कदम कानूनी और प्रक्रियागत तरीके से उठाना होगा।
सूत्रों की मानें तो विभाग अब ऐसे सभी आदेशों की पुन: समीक्षा कर रहा है और भविष्य में मंजूरी के बिना किसी भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देने से पहले स्पष्ट प्रक्रिया लागू की जाएगी।

👉 विश्लेषण:
झारखंड पुलिस में अतिरिक्त प्रभार देना कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन इस बार गृह विभाग की सख्ती ने यह जता दिया है कि अब कानून और प्रक्रिया को दरकिनार करने की छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश साफ है कि निर्णय चाहे कितने भी छोटे हों, उन्हें संवैधानिक नियमों के तहत ही लिया जाना चाहिए।

🖋️ रिपोर्ट: द न्यूज़ फ्रेम डेस्क
📍 झारखंड ब्यूरो

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