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साकची गुरुद्वारा कमेटी से जुड़ा विवाद – SDO ने किया केस क्लोज, साकची में चुनाव अब संविधान के अनुसार

जमशेदपुर। साकची गुरुद्वारा कमेटी से जुड़ा विवाद अब खत्म हो गया है। SDO शताब्दी मजूमदार ने हरविंदर सिंह मंटू की शिकायत पर सुनवाई कर केस को बंद कर दिया है। इसका मतलब अब साकची कमेटी के चुनाव उसी के संविधान के अनुसार कराए जाएंगे।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यकारी प्रधान निशान सिंह ने इसे सत्य की जीत और झूठ की हार बताया। उन्होंने कहा कि यह संगत के धैर्य और अरदास का नतीजा है। साथ ही निशान सिंह ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और उनके समर्थकों को सीख लेने की सलाह दी।
निशान सिंह ने आरोप लगाया कि सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह का हस्तक्षेप सिख इतिहास में एक गलत अध्याय जोड़ने जैसा है। उन्होंने धर्म प्रचार और धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन की भी बात कही।
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बाद में निशान सिंह ने एसडीओ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिसमें अनुमंडल प्रशासन और सीजीपीसी को पक्ष बनाया गया। कोर्ट की प्रति मिलने के बाद दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें एसडीओ ने सभी पक्षों को बुलाया और अंतिम रूप से केस क्लोज कर दिया।
चुनाव संयोजक सत्येंद्र सिंह रोमी ने बताया कि 2022 में जिस प्रक्रिया से चुनाव हुआ था, वही प्रक्रिया अब भी अपनाई जा रही है। उस समय भी सेंट्रल कमेटी की कोई भूमिका नहीं थी।
सुनवाई के दौरान जब सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव अमरजीत सिंह बैठक में पहुंचे, तो एसडीओ ने उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया कि उन्हें किसने बुलाया है।
अंततः एसडीओ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला खत्म किया जाता है और अब साकची कमेटी अपने संविधान के अनुसार कार्य करेगी।