राँची : 11 जुलाई, 2024,मेनहर्ट घोटाला के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) जाँच के उपरांत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में विधायक श्री सरयू राय द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या- W.P.(C.r.) No. 376/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता श्री सरयू राय को निर्देश दिया कि वह किसी पुलिस थाना में प्राथमिकी दायर करे अथवा किसी सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करे।
झारखण्ड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में विधायक श्री सरयू राय ने आज राँची के डोरण्डा थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराया। प्राथमिकी में विस्तारपूर्वक तथ्यों को देते हुए श्री सरयू राय ने डोरण्डा थाना प्रभारी से आग्रह किया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसकी जाँच शीघ्र की जाए और मेनहर्ट घोटाला के दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। प्राथमिकी का मूल प्रारूप संलग्न है।