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झारखंड

घाघीडीह केंद्रीय कारा व घाटशिला उपकारा में जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन

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जमशेदपुर । रविवार को घाघीडीह सेंट्रल जेल और घाटशिला सब जेल में जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। घाघीडीह सेंट्रल जेल में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सौरभ त्रिपाठी ने तीन मामलों की सुनवाई की। जिसमें 01 मामले का निपटारा किया गया, जिसमें बोड़ाम थाना कांड संख्या 21/24 के अभियुक्त मो. फैजान आलम को लाभ मिला।

लेकिन लाभान्वित कैदी द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं किये जाने के कारण उसे जेल से रिहा नहीं किया गया। वहीं घाटशिला सब जेल में एसीजेएम अशोक कुमार ने पांच मामलों की सुनवाई की, जिसमें तीन मामलों का निपटारा किया गया। जिसमें तीन कैदियों को लाभ मिला और उन्हें रिहा कर दिया गया।

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रिहा होने वालों में जादूगोड़ा कांड संख्या 59/24 के अभियुक्त जयराम सोरेन और चाकुलिया थाना कांड संख्या 51/24 के अभियुक्त लेवा सोरेन उर्फ ​​भोंदू सोरेन तथा चाकुलिया थाना कांड संख्या 42/24 के अभियुक्त नेपाल हांसदा को क्रमश: रिहा किया गया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता सुबोध हेम्ब्रम भी उपस्थित थे।

इससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कैदियों से एक-एक कर बात की और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने जेल में रहन-सहन, खान-पान, न्यायिक सहायता और परिवार से जुड़े हर मुद्दे पर कैदियों से बात की। दोनों जेलों में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई।

 

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