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Loksabha Election 2024: किसी भी आयोजन व प्रचार-प्रसार के लिए पूर्वानुमति लेना जरूरी- जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक।

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Loksabha Election 2024: किसी भी आयोजन व प्रचार-प्रसार के लिए पूर्वानुमति लेना जरूरी- जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक।

Loksabha Election 2024: आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, पीडी आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी, एडीएम (एसओआर) श्री महेन्द्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उरांव व राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Loksabha Election 2024: किसी भी आयोजन व प्रचार-प्रसार के लिए पूर्वानुमति लेना जरूरी- जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक।

Loksabha Election 2024: किसी भी आयोजन व प्रचार-प्रसार के लिए पूर्वानुमति लेना जरूरी- जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम सभी का दायित्व है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो और सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी से अवगत हों तथा उसको निभाएं । जिससे किसी के ऊपर कोई आरोप न आए और मतदान की शुचिता भी बनी रहे । रैली, जुलूस आदि आयोजनों के लिए निर्धारित समय से आवेदन करें ताकि ससमय अनुमति दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्वाचन संबंधित कार्य बिना अनुमति के नहीं किया जाए, जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया जाता रहेगा । जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए । 07 से 09 अप्रैल तक चल रहे ‘वोट महोत्सव’ की जानकारी देते हुए कहा कि नए मतदाताओं को बीएलओ या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भराने के लिए सहयोग करें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करें जिससे मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ सके ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पानी टैंकर, मोक्ष वाहन, एंबुलेस हो या कोई अन्य चलंत वाहन किसी भी प्रकार से राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह अथवा तस्वीर, नाम, स्लोगन आदि से प्रचार-प्रसार किए जाने की अनुमति नहीं होगी । कई बूथों का नाम परिवर्तन किया गया है, सूची उपलब्ध करा दी गई है, अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी सभी राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार करायें ताकि मतदाताओं को परेशानी नहीं हो । आर्म्स का सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, कोई व्यक्ति पहचान में हों जिन्होने सत्यापन कराते हुए जमा नहीं कराया हो, उन्हें सूचित करते हुए यथाशीघ्र जमा कराये अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आयोग के द्वारा विकसित विभिन्न एप से दी जा रही सुविधा एवं राजनीतिक दलों के गतिविधियों की हो रही निगरानी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रायोजनों के लिए आयोग द्वारा अलग-अलग एप यथा सुविधा एप, सक्षम एप, सी विजिल एप आदि के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने, 85+ एवं दिव्यांग के लिए चेयर / वैशाखी प्राप्त करने, किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने आदि की सुविधा दी गई है । जिसका उद्देश्य है कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपादित करना, सुविधा प्रदाव करना तथा मॉनिटरिंग में आसानी हो। प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण-प्रकाशन के संबंध में भी विस्तार से बताते हुए कहा गया प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेबसाइट आदि सभी माध्यमों से की जाने वाली प्रचार-प्रसार समाग्रियों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी है।

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