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झारखंड

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को चाईबासा न्यायालय से मिली 20 साल कठोर कारावास की सज़ा

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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को चाईबासा न्यायालय से मिली 20 साल कठोर कारावास की सज़ा

चाईबासा (Jay Kumar): किरीबुरू थाना काण्ड सं0- 11 / 2021, दिनांक 31.03.2021 धारा- 376(3) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आशिष नाग, पे० वीर सिंह नाग, सा०- बक्कल हाटिंग, थाना- किरीबुरू, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त आशिष नाग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-32 / 2021 दिनांक- 21.08.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 4(2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त आशिष नाग को 20 (बीस) साल कठोर कारावास तथा 20,000/- (बीस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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