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झारखंड में लॉक डाउन और अनलॉक का क्रम एक बार फिर से बढ़ा। जानें इसबार क्या बदला है खास।

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रांची : आज दिनांक 23 जून, 2021 को मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर झारखण्ड अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए पिछले अनलॉक के नियमों को ही बरकरार रखा है।

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बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनलॉक को बढ़ाते हुए दिनांक 24 जून, 2021 की सुबह 6 बजे से लेकर 1 जुलाई, 2021 की सुबह तक के लिए रखा गया है।

जिसमें जूता-चप्पल, कपड़ा, बर्तन, आभूषण के दुकानों को भी 4 बजे पूर्वाह्न तक खोलने की इजाजत दी गई है।

वहीं पूर्ववत की तरह झारखंड के सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे पूर्वाह्न तक खुल सकेंगी। शॉपिंग माल और Departmental स्टोर को भी खोलने की इजाजत है। पहले की तरह सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे पूर्वाह्न तक खुलेंगे। 

शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल, किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर ही खुले रहेंगे। शेष पाबंदीयां पूर्व की तरह रहेंगी। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आँगन बाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 

5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध है। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति को ही अनुमति दी गई है। सभी धार्मिक स्थल फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। किसी भी तरह के जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर भी पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी। 

राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी पाबंदी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरन्टीन अनिवार्य होगा। 

सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इन आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है।

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