01 जनवरी 2023 से आम दिनों के साथ-साथ किसी भी उत्सव, सामुदायिक आयोजन/ कार्यक्रम इत्यादि में 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।