जमशेदपुर | झारखण्ड
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत निर्मित बहुमंजली (व्यवसायिक/आवासीय) भवन जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या एक तल पर निर्मित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय झारखण्ड भवन उपविधि 2016 के अनुरूप 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। जिन भवनों / प्रतिष्ठानों में पूर्व से अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण अधिष्ठापित हो उनका अग्नि शमन विभाग द्वारा अग्नि अंकेक्षण (Fire Audit) प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।