नई दिल्ली: फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने फिल्म निर्माताओं को अगले आदेश तक फिल्म रिलीज नहीं करने का निर्देश दिया है। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।
हाईकोर्ट ने पहली नजर में माना कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने जरूरी सावधानी नहीं बरती। अदालत ने कहा कि फिल्म की सामग्री को देखते हुए सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है, इसलिए मामले की पूरी जांच जरूरी है।
दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया फैसला
यह आदेश केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने दिया। अदालत ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगाई याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए क्योंकि फिल्म में केरल राज्य को गलत तरीके से दिखाया गया है अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि फिल्म की रिलीज से पहले इसकी सामग्री की समीक्षा जरूरी है।
सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया पर सवाल
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि CBFC ने फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन नहीं किया अदालत ने यह भी कहा कि फिल्मों के प्रमाणन के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि किसी भी तरह से सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
याचिकाओं में क्या कहा गया
हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ में केरल राज्य की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म के टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल से राज्य की नकारात्मक तस्वीर पेश होती है याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म की कहानी और कुछ दृश्य सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है एक याचिका में अदालत से यह भी मांग की गई है कि फिल्म के नाम से ‘केरल’ शब्द हटाने का निर्देश दिया जाए।
ट्रेलर रिलीज के बाद बढ़ा विवाद
फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था। कई लोगों ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी खास तौर पर एक दृश्य को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कथित रूप से एक महिला को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाते हुए दिखाया गया है। इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली इसके बाद फिल्म को लेकर विरोध और तेज हो गया।
अदालत ने फिल्म देखने की जताई इच्छा
इससे पहले सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने फिल्म देखने की इच्छा भी जताई थी। अदालत ने कहा था कि फिल्म की वास्तविक सामग्री देखने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा फिल्म के निर्माताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि फिल्म को CBFC से आधिकारिक सर्टिफिकेट मिल चुका है और रिलीज की तैयारी पूरी हो चुकी है हालांकि याचिकाकर्ताओं ने CBFC द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर भी सवाल उठाए हैं।
अगले आदेश तक रिलीज पर रोक
फिलहाल हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि फिल्म निर्धारित तारीख पर रिलीज नहीं हो पाएगी अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं।
फिल्म को लेकर बढ़ी चर्चा
फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। फिल्म के समर्थन और विरोध में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं फिलहाल सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं, जिससे फिल्म का भविष्य तय होगा।











