जमशेदपुर | झारखण्ड
मुसाबनी क्षेत्र मैं बिजली करंट से पांच हाथियों का दर्दनाक मृत्यु होने को लेकर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय से निवेदन है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी फॉरेस्ट रेंजर बनकर्मी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं विद्युत विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाथियों को बिजली करंट से मृत होने को लेकर जनहित याचिका प्रेरणा सिंह बिंद्रा एवं अन्य बनाम भारत संघ में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को नोटिस गाइडलाइंस के साथ जारी की गई है। इसके बावजूद भी लापरवाही दर्शाने को लेकर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 एवं 51 तथा आरक्षित वन अधिनियम 1972 की धारा 26 (1) एवं धारा 429, 289, 201 भादवी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अभिलंब कार्रवाई करनी चाहिए।