सीतारामडेरा, 19 अप्रैल को मानगो बस स्टैंड के पास स्वर्ण रेखा नदी जाने वाले रास्ते पर 25 वर्षीय करण भुईंया पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस घटना के बाद सीतारामडेरा थाना में कांड संख्या 40/2024, धारा 324/326/341/342/307/34 भा०द०वि० दर्ज किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम हैं:
- साहिल भुईंया उर्फ संदीप भुईंया, पिता: हराधन भुईंया, पता: ह्यूम पाईप, भुईंयाडीह, बर्निंग घाट, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
- सुखराम मुंडा उर्फ छोटा मुंडा, पिता: सोनाराम मुंडा, पता: ह्यूम पाईप, छायानगर, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने करण से पैसे की मांग की थी। पैसा देने से मना करने पर साहिल भुईंया ने करण पर चाकू से हमला कर दिया।
गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों का पूर्व में भी अपराधिक इतिहास रहा है।
साहिल भुईंया उर्फ संदीप भुईंया पर दर्ज अपराधिक मामले:
- सीतारामडेरा थाना कांड संख्या 102/22, दिनांक 19.05.22, धारा 457/380 भा०द०वि०
- सीतारामडेरा थाना कांड संख्या 58/23, दिनांक 21.04.23, धारा 379/411 भा०द०वि०
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सुखराम मुंडा उर्फ छोटा मुंडा पर दर्ज अपराधिक मामला:
- सीतारामडेरा थाना कांड संख्या 84/22, दिनांक 03.05.22, धारा 17 (a)/21(a)/22(a)/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट
दोनों गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
यह घटना क्षेत्र में अपराध की बढ़ती घटनाओं को दर्शाती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।