रांची: लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान चुनाव कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र धारित करने वाले झारखंड राज्य के मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड, श्री के. रवि कुमार ने दी।
Contents
कौन हैं पात्र:
- चुनाव कवरेज के दौरान अपने कर्तव्य पर उपस्थित
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र धारित
कैसे प्राप्त करें पोस्टल बैलेट:
- फॉर्म 12डी प्राप्त करें
- संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करें
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड करें
फॉर्म कहां और कैसे करें जमा:
- चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर
- नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ
- संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें
कब करें मतदान:
- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से
- निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक
- पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे
पोस्टल बैलेट केन्द्र:
- संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निदेशित
- भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करने के लिए
यह सुविधा मीडिया कर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में आसानी प्रदान करेगी।
अधिक जानकारी के लिए:
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की वेबसाइट: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय
यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया कर्मी इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।