जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने 23 मई शाम 5:00 बजे से 25 मई शाम 5:00 बजे तक और मतगणना के दिन 4 जून को ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया है। यह आदेश उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत जारी किया गया है।
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के अनुसार, इन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण या सेवन नहीं किया जाएगा।
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उल्लंघन करने पर छह महीने की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, पकड़े गए मादक पदार्थ जब्त कर लिए जाएंगे और नियमानुसार नष्ट कर दिए जाएंगे।