किसान बिल का विरोध करने वाले किसान असली है या नकली या कोई षड्यंत्रकारी लोग है इस बात का फैसला तो वक्त ही बताएगा बहरहाल आज हम बात करने जा रहे है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के पास इस मामले से निपटाने के सभी अधिकार हैं। साथ ही यह मामला कानून-व्यवस्था का है इसलिए इस बात का फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली के अन्दर किसे घुसने देना है और किसे नहीं, इस बात का फैसला दिल्ली पुलिस ही तय करेगी।
फ़िलहाल इस मामले पर 20 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई होनी है।
आपको बता दें की केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी पर दिल्ली में टैक्टर रैली निकालेंगे लेकिन इस रैली को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी जिसमें लिखा था की रैली की आड़ लेकर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ये व्यवधान डाल सकते है। जिस पर दिनांक 18 जनवरी को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ़ शब्दों में कह दिया कि यह काम दिल्ली पुलिस का है, उसे निर्णय करने की शक्तियां दी गई है और वह तय कर सकता है कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं ? शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये भी पुलिस ही तय करेगी। इस मामले पर अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी।
कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान यूनियनों ने कहा है कि वे गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और साथ ही जब तक ये कृषि कानून निरस्त नहीं किये जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगी।