जमशेदपुर | झारखण्ड
जिला प्रशासन के द्वारा संगीता झा को जेल भेजने के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत धारा 41 ए सीआरपीसी का पालन नहीं करने वाले रांची जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि रांची जिला पुलिस द्वारा संगीता झा के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमे में धारा 341, 283, 353, 186 भादवी में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है।
माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सत्येंद्र कुमार अंटील बनाम सीबीआई में साफ-साफ निर्देश है कि बिना धारा 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस दिए बगैर किसी व्यक्ति को जेल भेजना नहीं है। अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है तो निचली अदालत को भी उपरोक्त धारा का जिला पुलिस द्वारा पालन किया गया या नहीं देखते हुए जेल भेजना और नहीं तो जमानत देना है। मगर संगीता झा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय का सरासर उल्लंघन किया गया है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय रांची से निवेदन है कि संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए।