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मुख्यमंत्री के अनलॉक आदेश में है कड़ाई के साथ छूट। नियम न मानने वालों पर हो सकती है कार्यवाई। अच्छी तरह से समझ लें अनलॉक के नियम।

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THE NEWS FRAME

Ranchi : शुक्रवार 29 अक्टूबर, 2021

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छूट से संबंधित विभिन्न निर्णय लिए गए जिन्हें जानना अति आवश्यक है- 

1. आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। 

2. इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों अथवा हॉल के 50% क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

3. 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी। 

4. मेला/जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी। 

5. रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

6. दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं। 

7. 10वीं एवं उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी। 

8. आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, परंतु संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा।

9. खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। 

10. गत वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा गत वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

11. दुर्गापूजा के तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई। 

12. खेल-कूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी।

13. सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

14. आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

सन्दर्भ : IPRD Jharkhand

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