महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सात साल की सजा

चाईबासा ( जय कुमार ) : जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना में, एक महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। यह घटना 4 अक्टूबर, 2023 को हुई थी, जब संजय बेहरा नामक व्यक्ति ने कोमो मांझी नामक महिला पर शौचालय में घुसकर चाकू से हमला किया था। घटना सुबह करीब 6 बजे की है, जब कोमो मांझी शौचालय में थीं, तभी संजय बेहरा जबरन अंदर घुस गया। उसने कोमो मांझी को घसीटकर बाहर निकाला और चाकू से पेट पर वार कर दिया। कोमो मांझी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

Read more : सांसद जोबा माझी ने संसद में उठाया संविदा और आउटसोर्स श्रमिकों की छंटनी का मामला

घटना के बाद, जगन्नाथपुर थाने में कांड संख्या 67/2023 दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय बेहरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में सत्रवाद संख्या 528/2023 के तहत सुनवाई हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने संजय बेहरा को दोषी पाया। अदालत ने धारा 307 के तहत संजय बेहरा को सात साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है।

Leave a Comment